01 सितंबर से 15 अक्टूबर तक चलने वाले मतदाता सूची में दर्ज सदस्यों के सत्यापन हेतु ये कागजात जरूरी हैं

 
चमोली 03 सितंबर,2019
फोटोयुक्त विधान सभा निर्वाचक नामावली का 01 जनवरी,2020 की अर्हता तिथि के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य 01 सितंबर से 15 अक्टूबर तक किया जाएगा। अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी एमएस बर्निया ने बताया कि मतदाता सूची में दर्ज सदस्यों के सत्यापन हेतु पूर्व में बीएलओ को भारतीय पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेन्स, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, किसान पहचान पत्र एवं अन्य सरकारी दस्तावेजों में से किसी एक की प्रति प्राप्त करने के निर्देश दिए गए थे। बताया कि आयोग द्वारा मतदाता प्रमाणीकरण के लिए पूर्व में निर्धारित किए गए 07 दस्तावेजों के अतिरिक्त 03 अन्य दस्तावेज भी निर्धारित किए गए है, इनमें पेन कार्ड, आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड तथा एड्रेस सत्यापन के लिए वर्तमान पानी, बिजली, टेलीफोन, गैस कनेक्शन में से किसी एक की प्रति भी प्राप्त कर सकते है। उन्होंने बताया कि मतदाता सत्यापन कार्यो को समय से पूर्ण करने वाले बीएलओ, सुपरवाइजर, ईआरओ, डीईओ को प्रोत्साहन राशि एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया जाएगा। (सूू०वि०चमोली)