उत्तराखंड – चर्चा में है कैबिनेट बैठक के दिन वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को मिली बिना गलती की सजा, जबकि उसी दिन 28 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं कैबिनेट ने

 ✍️ हरीश मैखुरी 

कर्तव्यनिष्ठ आईएएस को मिली बिना गलती की सजा। 

उत्तराखंड में एक अजीब प्रकरण चर्चा में है। एक आईएएस अधिकारी हैं विनोद रतूड़ी, हाल में हुई कैबिनेट बैठक के दिन विभागीय कार्य से देहरादून जनपद से बाहर चमोली जैसे पिछड़े जनपद में विभागीय सेवाएं प्रदान रहे थे और शासन के आदेश के अनुपालन में निर्देशानुसार प्रदेश में खुलने वाले १३ संस्कृत ग्रामों के अनुक्रम में चमोली की कर्णप्रयाग तहसील में प्रदेश के पहले संस्कृत ग्राम एवं संस्कृति केंद्र का शुभारंभ कर रहे थे, इसकी विधिवत सूचना भी शाशन के संज्ञान में थी। ऐसे में वे कैबिनेट बैठक के दिन देहरादून में कैसे उपस्थित रह पाते! फिर भी कैबिनेट बैठक के दिन उनकी अनुपस्थिति का संज्ञान लेते हुए कार्यवाही की गयी और जन हित के नाम पर उनसे सचिव संस्कृत शिक्षा का कार्यभार वापस ले लिया गया।कैबिनेट बैठक में एक चौंकाने वाला निर्णय लेते हुए विनोद प्रसाद रतूड़ी (आईएएस), सचिव, संस्कृत शिक्षा एवं भाषा विभाग, उत्तराखंड शासन (आईएएस) से सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग को वापस ले लिया है।  सवाल यही है कि एक कर्तव्यनिष्ठ आईएएस अधिकारी के साथ ऐसा अनुचित व्यवहार किया जाना कहाँ तक उचित है। जबकि विनोद रतूड़ी का भ्रमण कार्यक्रम पूूर्वनिर्धारित था और वे आन ड्यूटी थे। 

इस संबंध में बात करने पर आईएएस अधिकारी श्री विनोद रतूड़ी ने कहा कि यह सरकार का विशेषाधिकार है कि वह किस अधिकारी के पास कौन सा विभाग रखें और कौन सा विभाग हटाए यह एक तरह की रूटीन प्रक्रिया है इसलिए इस संबंध में प्रतिक्रिया का सवाल ही नहीं उठता। 

बता दें कि आईएएस अधिकारी विनोद रतूड़ी का 10 दिवसीय महत्वपूर्ण भ्रमण कार्यक्रम शासन द्वारा पूर्व निर्धारित था उसी क्रम में वे उक्त तिथि को शासकीय कार्य से ही उत्तराखंड के पिछड़े जनपदों चमोली और रूद्रप्रयाग के भ्रमण पर थे जिसकी सूचना शाशन एवं सरकार को भी थी। इस संबंध में विभागीय मंत्री श्री अरविंद पांडे से भी संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे की व्यस्तता के चलते उनसे संपर्क नहीं हो पाया। 
बता दें कि उस दिन कैबिनेट ने उत्तराखंड के हित में 28 से अधिक महत्वपूर्ण निर्णय लिए उन निर्णयों को भी हम जनहित में  पुनः प्रकाशित कर रहे हैं
 

कैबिनेट निर्णय की जानकारी शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने दी।

उत्तराखण्ड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापन नियमावली, 2015 संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी।
उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा नियमावली 2021 संशोधन को मंजूरी।
कोविड 19 की तीसरी लहर के तहत कार्यों के संपादन में अधिप्राप्ति नियमावली में छूट जारी रहेगी।
उत्तराखण्ड राज्य निधि विज्ञान प्रयोगशाला और राजपत्रित तकनीकी समूह ख सेवा नियमावली 2021 मंजूरी
आयकर विभाग द्वारा उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वर्ष 2008-09 से 2014-15 तक के लिए लिए गए ब्याज सहित कर को वापस करने हेतु चार्टड अकाउन्टेंट की सेवा को मंजूरी।
उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम 2012 के अनुसार रूद्रप्रयाग एवं पौड़ी जनपद के संबंध में अधिसूचना को मंजूरी।
उत्तराखण्ड मजदूरी संहिता नियम 2021 को मंजूरी।
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में उद्यान विकास शाखा के अंतर्गत सौन्दर्यीकरण योजना में राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, उच्च न्यायालय, नैनीताल, विधानसभा एवं सचिवालय में रख-रखाव हेतु अलग शाखा को मंजूरी।
उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश स्वापक औषधि नियमावली, 1986) संशोधित नियमावली, 2021 को मंजूरी।
उत्तराखण्ड राज्य में ई-स्टाम्पिंग प्रणाली के अंतर्गत केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अधिकरण के रूप में कार्यरत स्टॉक होल्डिंग कापोरेशन इण्डिया तथा राज्य सरकार के मध्य संपादित अनुबंध पत्र का नवीनीकरण विचलन के प्रस्ताव को मंजूरी।
राज्य कर्मचारियों को 03 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ते को मंजूरी।
सुन्दर लाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार को मंजूरी।
राज्य में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी।
कक्षा एक से आठवीं तक के छात्रों के जूता, बैग निःशुल्क डी.बी.टी के माध्यम से देने की मंजूरी।
कोटद्वार मेडिकल कॉलेज हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 05 करोड़ रूपये की मंजूरी।
पर्वतीय क्षेत्र में फैक्लटी की कमी को देखते हुए क्लीनिकल ट्रेड डाक्टर को 50 प्रतिशत अतिरिक्त इन्टेनसिव को मंजूरी।
विद्युत सरचार्ज 31 मार्च, 2022 तक को माफ रखा जाएगा।
स्वास्थ्य विभाग में चतुर्थ श्रेणी पद पर पद के सापेक्ष ऑउटसोर्सिंग से भरा जाएगा।
उपनल कर्मियों को प्रोत्साहन राशि अब हर माह देने का निर्णय।
दसवीं एवं बारहवीं छात्रों को डी.बी.टी के माध्यम से मोबाइल टेबलेट देने का निर्णय जिसपर एक अरब 90 करोड़ 81 लाख व्यय अधिभार होगा।
उच्च शिक्षा में सभी छात्रों को मोबाइल टेबलेट देने का निर्णय।
एक से पांचवी तक के कक्षा में द्विभाषी पुस्तक (गढ़वाली, कुमांऊनी, जौनसारी, गुरमुखी, बंग्ला भाषा) विकसित एवं प्रकाशित करने का निर्णय।
राज्य बनने के बाद पहली बार जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एजेन्सी , 526 करोड़ का निवेश उद्यान विभाग के लिए डी.पी.आर को मंजूरी।
सोप स्टोन पाउडर जी.एस.टी बकाये को चार वर्ष में 48 किश्तों में जमा करने को मंजूरी।
भारत सरकार द्वारा स्थापित स्वायत्तशासी संस्थाओं के शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान की गई उपाधियों को उत्तराखण्ड विद्यालय शिक्षा बोर्ड, रामनगर की उपाधियों से समकक्ष मानने को मंजूरी।
त्तराखण्ड आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें विभग की ‘‘ उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सहायक सेवा, नियमावली, 2021 को मंजूरी।
प्राकृतिक आपदा प्रभावित परिवार के पुनर्वास/विस्थापन हेतु पुनर्वास नीति 2011 में संशोधन को मंजूरी।
नगर निगम हरिद्वार मनसा देवी रोपवे को 3 करोड़ 25 लाख वार्षिक लीज रेंट 3 रूपये प्रति टिकट सेस पर पूर्व कार्यरत संस्था उषा ब्रेको कम्पनी के माध्यम से आगामी 02 वर्ष पर संचालित करने का निर्णय।
सिडकुल द्वारा एम्स की स्थापना हेतु दी गई भूमि के एवज में ग्राम देवरिया में कुल 22.475 है0 भूमि सिडकुल को आवंटित किये जाने की मंजूरी
उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा नियमावली, 2021 को मंजूरी।
ऊधमसिंहनगर रूद्रपुर में प्रस्तावित यातायात नगर योजना हेतु भूमि आंवटन की मंजूरी।
नैनीताल रामगढ़ के गुरूदेव रविन्द्रनाथ टैगोर टॉप में विश्व भारती, केन्द्रीय विश्वविद्यालय परिसर की स्थापना को मंजूरी।
अधीनस्थ अर्थ एवं संख्या नियमावली, 2021 को मंजूरी।
कोस्टगार्ड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हेतु 0.2860 है0 भूमि रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को सःशुल्क आवंटित भूमि के नजराना एवं मालगुजारी की धनराशि में छूट प्रदान करते हुए निःशुल्क आवंटन को मंजूरी।
जनपद पिथौरागढ़, तहसील धारचूला के ग्राम गुंजी में सेना(119, इन्फेन्ट्री ब्रिज ग्रुप) के उपयोगार्थ 11.350 है0 राज्य भूमि रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के नाम सःशुल्क हस्तान्तरण करने को मंजूरी।
ऋषिकेश नरेन्द्रनगर शिवपुरी रेल में विकास निगम लिमिटेड द्वारा खनन पेनाल्टी पर छूट देने का निर्णय।
राज्य में पेयल उपभोक्ताओं के जल मूल्य एवं सीवर शुल्की की दरों का पुनरीक्षण करने हेतु गठित समिति के पुनर्गठन को मंजूरी।
वन भूमि हेतु लीज के नवीनीकरण तथा नई लीज की स्वीकृति हेतु नीति एवं वन भूमि मूल्य वार्षिक लीज रेंट निर्धारित करने का निर्णय।
उत्तराखण्ड अग्रिशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी।
उत्तराखण्ड फुटलॉच ऐरोस्पोटर्स पैराग्लाइडिंग संशोधित नियमावली 2021 को मंजूरी।
सत्र 2022-23 में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 09 से 12 तक अध्ययनरत् सामान्य व पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं को भी अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के छात्र-छात्राओं के समान निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना से आच्छादित कराये जाने का निर्णय।
बता दें कि चार धाम देवस्थानम बोर्ड भंग होने के बाद बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के अधीन आए संस्कृत महाविद्यालयों के अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों के विषय में निर्णय नहीं हो पाया और यह विषय कैबिनेट से निपट नहीं सका उम्मीद की जा रही है कि अगली कैबिनेट में निश्चित रूप से यह विषय सम्मिलित होगा।