जीएसटीः छोटे व्यवसायियों को नहीं है कोई लफड़ा

 
20 लाख तक के टर्नओवर वालों को जीएसटी भरने की आवश्यकता नहीं है’ वह आराम से अपना धंधा बिना किसी चिंता के कर सकते हैं। ’और दूसरा यह की जिनका टर्नओवर 75,00,000(75 लाख) तक है उन्हें केवल एक परसेंट जीएसटी भरना है’ ना तो उन्हें महीने के चार रिटर्न भरना है और ना ही साल के 37 रिटर्न भरना है ’उन्हें केवल तिमाही एवं सालाना रिटर्न ही भरना होगा’ लेकिन इसके लिए आपको कंपोजीशन स्कीम लेना होगी

’देश के लगभग 75 प्रतिशत व्यापारी इन दो बिंदुओं के अंतर्गत आते हैं’ यदि जीएसटी को समझा जाए तो छोटे और मझोले व्यापारियों के लिए इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता अतः सभी व्यापारी भाइयों से निवेदन है कि बिना सोचे समझे जीएसटी के बारे में अफवाहें फैलाना बंद करें, यह भी ’अफवाह फैलाई जा रही है की जीएसटी में गिरफ्तारी के प्रावधान है लेकिन यह केवल कमिश्नर रंक वाले अफसर को ही है और वह भी केवल उन्हीं को जिन का टर्नओवर 100 करोड़ या उससे अधिक है’ और ऐसे केवल 3ः व्यापारी ही प्रदेश में है

अतः ’छोटे व्यापारियों के लिए तो जीएसटी वरदान है’ आवश्यकता है तो बस इसे समझने की तो आइए व्यापारी हित में एवं देश हित में जीएसटी को समझे समझाएं और अपनाएं!
’एक देश’ – ’एक कर’ =जीएसटी