अब जंक फूड परोसा तो भरना होगा हर्जाना

बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जंक फूड को उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने हानिकारक मानते हुए स्कूल कैंटीन और स्कूल के 200 मीटर दायरे में जंक फूड परोसने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आयोग ने फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि जंक फूड के कारण बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। यह भी पाया है कि हॉस्टलों में रह रहे बच्चे पोषणयुक्त खाने के बजाय जंक फूड पर निर्भर रहते हैं। स्कूल कैंटीनों और आसपास की जंक फूड की दुकानों में भी लाभ के लिए बच्चों को कुपोषणयुक्त खाद्य पदार्थ परोसे जा रहे हैं। आयोग ने रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए यह कड़ा कदम उठाया है। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस संबंध में मुख्य सचिव को आदेश जारी कर दिए हैं।