वाहनों पर फैंन्सी लाईट लगाना अपराध: हाईकोर्ट

 
देहरादून।  नैनीताल हाईकोर्ट के एक अहम आदेश के बाद अब आप अपनी गाड़ियों में फैंसी लाइट नहीं लगा पाएंगे। नैनीताल हाईकोर्ट ने गाड़ियों में अतिरिक्त लाइटें लगाने पर नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।मंगलवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह फ़ैसला सुनाया। दरअसल अधिवक्ता शशांक उपाध्याय ने हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा था कि गाड़ियों में कंपनी की लगाई लाइट ड्राइविंग को सुरक्षित बनाने के लिए पर्याप्त होती हैं और अतिरिक्त लाइट से सामने से आने वाले वाहन को दिखाई नहीं देता जिससे दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है।हाई कोर्ट ने इश पर सुनवाई करते हुए कहा कि कम्पनी की लगाई हेडलाइट के अलावा कोई भी लाइट लगाना गैरकानूनी है, साथ ही अदालत ने कहा कि अतिरिक्त लाइटें दुर्घटना का कारण बनती हैं।
हाईकोर्ट ने राज्य के सभी आरटीओ, डीएम, एसएसपी के साथ ही ही ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को आदेश दिए कि वाहनों में लगी अतिरिक्त लाइटें हटाई जाएं।