मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री वी षणमुगम ने जानकारी दी कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जनपद बागेश्वर की 47-बागेश्वर (अ०जा०) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उप निर्वाचन-2023 को दृष्टिगत रखते हुए Exit Poll के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के दृष्टिगत दिनांक 05-09-2023 (मंगलवार) को पूर्वान्ह 07:00 बजे से अपरान्ह 07:00 बजे के बीच की अवधि को ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान उल्लिखित उप निर्वाचन के संदर्भ में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन उपर्युक्त उप-निर्वाचन में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध है।
*देहरादून 04 सितंबर, 2023(सू. ब्यूरो)*
मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु के समक्ष सोमवार को सचिवालय में प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बैंक कॉरपोरेट सैलरी पैकेज दिए जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुतिकरण दिया गया।
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को भी बैंकों द्वारा कॉरपोरेट सैलरी पैकेज दिए जाने के लिए बैंकों के साथ अनुबंध किए जाएं। अच्छे पैकेज देने वाले बैंकों के साथ शीघ्र से शीघ्र अनुबंध किए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले सामान्य बीमा योजना (GIS) के तहत् दिए जाने वाले लाभों को भी वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुसार अपडेट किए जाने की आवश्यकता है। इस दिशा में भी शीघ्र कार्य किए जाने की आवश्यकता है।
बैठक में बताया गया कि बैंकों द्वारा कॉरपोरेट सैलरी पैकेज के तहत् व्यवसायिक संस्थानों के कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभ प्रदेश लगभग 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिल रहे हैं। बैंकों के साथ सरकार के अनुबंध के बाद ये लाभ सभी कर्मचारियों को मिलने लगेंगे। इसमें 30 से 50 लाख के सामान्य बीमा जिसमें दुर्घटना में मृत्यु, पूर्ण अथवा आंशिक विकलांगता के साथ ही आश्रित बच्चों की उच्च शिक्षा और बेटियों की शादी भी शामिल है। कुछ बैंक इस पैकेज के तहत् 6.50 लाख तक का मुफ्त जीवन बीमा की सुविधा भी दे रहे हैं। इसके साथ ही ओवरड्राफ्ट की सुविधा के साथ ही विभिन्न प्रकार के ऋण में प्रोसेसिंग फीस में छूट भी दी जा रही है।
इस अवसर पर सचिव श्री एस.एन. पाण्डेय, अपर सचिव डॉ. अहमद इकबाल, श्री अरुणेंद्र चौहान एवं श्री ललित मोहन रयाल भी उपस्थित थे।
*सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग*