चयन /प्रोन्नत वेतनमान ने बढाई शिक्षकों की मुश्किलें

 
शिक्षक को चयन वेतनमान स्वीकृत होने पर अन्य कर्मचारियों की तरह ही वेतनवृद्धि मिलने पर शिक्षक इसे अपने लिए  दुखद सूचना मान रहे हैं। उनका कहना है कि  चयन और प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत होने पर उत्तराखंड के अन्य सभी कर्मचारियों की तरह शिक्षकों को भी वेतनवृद्धि का लाभ मिलने लगेगा अब .. क्योंकि जिनके आदेश से वेतन नियम 2016 निर्गत हुआ उन्ही के आदेश से एक स्पष्टीकरण भी आ गया है अब ………
हमारे प्रदेश के छोटे बड़े बाबुओं की समझ में ये नहीं आ पाया था अभी तक कि उत्तराखंड में प्रचलित एकमात्र वेतन नियम 2016 से अगर शिक्षकों को वेतन मिल ही रहा है तो चयन या प्रोन्नति के समय के लाभ कैसे मिल सकते हैं ?? ये लोग  वेतन नियम 2016 के प्रस्तर 13 को पढ़कर कोमा में जाते जाते बचे… इसलिए उन्होंने इस विकट रूप से अस्पष्ट प्रावधान को समझने के लिए शासन के पास दौड़ लगायी।
उनका कहना है कि “अभी भी आपके लिए रास्ते ख़त्म नहीं हुए हैं …अभी भी शासन के आदेश में लाभ देने के लिए शैक्षणिक पद’ लिखा है शिक्षक नहीं… तो अभी आप शासन से इसे और स्पष्ट करने की गुहार लगा सकते हैं”
उत्तराखंड में शिक्षकों को  10 साल में चयन वेतनमान तथा 22 साल में प्रोन्नत वेतनमान मिलता है शेष सभी को हर 8 साल में ACP का लाभ मिलता है।