संविधान की प्रति फाड़ने वाले पीडीपी नेताओं मोहम्मद फय्याज और नाजिर अहमद की छीनी जा सकती है नागरिकता

 
संविधान की प्रति फाड़ने वाले पीडीपी नेताओं मोहम्मद फय्याज और नाजिर अहमद की छीनी जा सकती है नागरिकता
राष्‍ट्रध्‍वज या संविधान जलाना, फाड़ना या उनका किसी भी तरह से अपमान करना अपराध है. नागरिकता रद्द करने के साथ ही दोनों पीडीपी सांसदों को तीन साल के लिए जेल भी भेजा जा सकता है.
जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्‍य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद-370 को हटाने का विरोध करने और राज्यसभा में संविधान की प्रति फाड़ने वाले पीडीपी के सांसद एमएम फैयाज और नाजिर अहमद पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है. उन्‍हें तीन साल के लिए जेल भेजा जा सकता है. यहां तक कि उनकी नागरिकता भी रद्द की जा सकती है.।
संविधान के आर्टिकल 51 (ए) में भी इसका जिक्र किया गया है. भारतीय नागरिकों के लिए तय बुनियादी कर्तव्यों में राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्‍मान करना भी शामिल है. दूसरे शब्‍दों में समझें तो आप किसी भी तरह का विरोध जताने के लिए संविधान और तिरंगे का अपमान नहीं कर सकते. इसके अलावा नागरिकता अधिनियम, 1955 के मुताबिक, अगर कोई भारतीय नागरिक संविधान का अपमान करे या उसकी बातों या हरकतों से साबित हो कि संविधान में उसकी निष्ठा नहीं है, तो उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है.(साभार – हिन्दी न्यूज )