उत्तराखंड में कानून तोड़ कर भूमि को खुर्दबुर्द करने वाले जायेंगे जेल नये भू कानून की आवश्यकता पर मुख्यमंत्री संजीदा, जनमानस की सुरक्षा सर्वोपरि अवैध पटाखा गोदामों लगेगा ताला- डीएम

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में एक कानून प्रचलित है, जिसमें नगर निकाय क्षेत्र से बाहर क्षेत्र में 250 वर्ग मीटर भूमि कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना अनुमति के खरीद सकता है. प्रदेश में पहले से ही इस तरह का प्रावधान बना हुआ है, लेकिन संज्ञान में आया है कि इस कानून के बनने के बाद तमाम लोगों ने अपने ही परिवार के सदस्यों के अलग-अलग नाम से जमीन खरीद ली है. ऐसे जिन उद्देश्यों से नगर निगम क्षेत्र से बाहर 250 मीटर जमीन खरीदने का प्रावधान किया गया था, वो उसके अंतर्गत नहीं आता है. लिहाजा इस तरह से जितनी भी जमीन है, नगर निगम क्षेत्र से बाहर खरीदी गई है, उन सभी जमीनों का विवरण तैयार कराया जा रहा है. लिहाजा ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

साथ ही सीएम ने कहा कि जितनी भी जमीन इस तरह से खरीदी हुई निकलेगी, उन सभी जमीनों को राज्य सरकार में निहित की जाएगी. ये भी संज्ञान में आया है कि साल 2017 में भू- कानून में जो बदलाव किए गए थे, उसके परिणाम सकारात्मक नहीं आए हैं. क्योंकि साल 2017 में किए गए बदलाव के अनुसार जो अनुमति शासन स्तर पर दी जानी थी, उसको बदलकर जिला स्तर पर कर दिया गया था

साथ ही 12.5 एकड़ जो इसकी अधिकतम सीमा थी, उसको खत्म कर दी गई थी. लिहाजा इन प्रावधानों की भी समीक्षा की जाएगी. अगर जरूरत पड़ी तो साल 2017 में भू कानून में किए गए नए प्रावधानों को समाप्त भी किया जा सकता है. ताकि इन प्रावधानों के माध्यम से बेरोकटोक जमीनों की खरीद फरोख्त और दुरुपयोग किया गया है और उसको रोका जाए.साथ ही प्रदेश के भीतर जिन लोगों ने जिस उद्देश्य से भूमि खरीदी है, अगर वह उसे उद्देश्य के आधार पर उपयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसी जमीनों का भी विवरण तैयार किया जा रहा है. लिहाजा, ऐसे लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्यवाही की जाएगी. साथ ही ऐसी जमीन भी राज्य सरकार में निहित की जाएगी। 

टिहरी को एक और Mile Stone.

बाग़ी में बनेगा 10 करोड़ की लागत से बनेगा Science Centre.

विधायक किशोर उपाध्याय ने मुख्यमन्त्री श्री धामी जी को धन्यवाद देते हुए  UCOST का आभार जताया। 

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास देहरादून में मुख्यमंत्री राहत कोष के अंतर्गत केदारनाथ क्षेत्र में अतिवृष्टि से लिनचौली से सोनप्रयाग तक पैदल तथा मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त होने से विभिन्न प्रभावित व्यवसायियों की क्षतिपूर्ति हेतु 9 करोड 64 लाख की राहत धनराशि को डीबीटी के माध्यम से प्रभावितों को हस्तांतरण की।

मुख्यमत्री ने पूर्व में मुख्यमंत्री राहत कोष से लिनचौली से सोनप्रयाग तक के अतिवृष्टि के प्रभावितों की क्षतिपूर्ति हेतु जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग से प्राप्त प्रस्तावानुसार 09 करोड 08 लाख की धनराशि मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वीकृत की थी। इसके उपरांत मुख्यमंत्री द्वारा आपदा प्रभावितों के लिए 56 लाख की अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की। इस प्रकार मुख्यमंत्री द्वारा कुल 9 करोड 64 लाख की राहत धनराशि को डीबीटी के माध्यम से प्रभावितों को भेजी गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केदारनाथ क्षेत्र में आई आपदा एक दुखद घटना थी। स्थानीय लोगों की सहायता एवं प्रशासन की मदद से रेस्क्यू अभियान तेज़ी से पूर्ण किया गया। उन्होंने कहा आपदा के दौरान प्रभावित हुए लोगों एवं व्यापारियों की मदद के लिए राज्य सरकार हमेशा तत्पर रहेगी। केदारनाथ यात्रा मार्ग को और सुगम बनाए जाने पर निरंतर कार्य किया जा रहा है। चार धाम यात्रा ने पुनः रफ्तार पकड़ ली है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भव्य एवं दिव्य केदारनाथ बनाने का कार्य गतिमान है। केदारनाथ क्षेत्र में करोड़ों की योजनाओं पर निरंतर कार्य चल रहा है इन योजनाओं से स्थानीय लोगों के साथ ही बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को सुगमता प्रदान हो रही है। उन्होंने कहा केदारनाथ क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है एवं स्थानीय लोगों की हर संभव मदद हेतु सरकार संकल्पित है।

गौरतलब है कि इस वर्ष 31 जुलाई को केदारनाथ क्षेत्र में अतिवृष्टि से लिनचौली से सोनप्रयाग तक पैदल तथा मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था। जिससे विभिन्न व्यवसायियों स्थानीय लोगों को काफी नुकसान हुआ था।

इस अवसर पर रुद्रप्रयाग के विधायक श्री भरत चौधरी गढ़वाल कमिश्नर श्री विनय शंकर पांडे, जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग डॉ. सौरव गहरवार एवं जनप्रतिनिधि विद्यमान रहे।जनमानस की सुरक्षा सर्वोपरि, बख्शे नहीं जाएंगे, अवैध पटाखा गोदाम संचालित करने वालेःडीएम।

बिना लाईसेंस के संचालित होने वाले पटाखा गोदामों की सूचना मिलने पर होगी कड़ी कार्यवाहीःडीएम

पटाखा गोदाम का होगा सत्यापन, अवैध रूप से संचालित गोदाम पाए जाने पर सीज करते हुए सुसंगत धाराओं में होंगे मुकदमें दर्जः डीएम

सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी एवं मुख्य फायर अधिकारियों को दिए सत्यापन की कार्यवाही के निर्देश।

देहरादून दिनांक 27 सितंबर 2024, (जि.सू.का) जिलाधिकारी सविन बसंल ने देर शाम ऋषिपर्णा सभागार कलेक्टेªट में आयुध एवं विस्फोटक सामग्री के सम्बन्ध में बैठक करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि जनपद में अभी 13 पटाखा गोदाम संचालित है, जिनके पास लाईसेंस है।

जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियों, पुलिस क्षेत्राधिकारियों सहित मुख्य अग्निशमन अधिकारी को जनपद में संचालित आयुध एवं विस्फोटक सामग्री पटाखा गोदामों का सत्यापन कराने तथा मानकों के अनुपालन की स्थिति देखने के निर्देश दिए। तथा अवैध रूप से संचालित किये जा रहे पटाखा गोदामों पर कड़ी कार्यवाही करते हुए सीज करने तथा सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने जनामनस से अनुरोध किया यदि उनके क्षेत्र कहीं अवैध पटाखा गोदाम संचालित है तो उसकी सूचना आपदा कन्ट्रोलरूम, सम्बन्धित उप जिलाधिकारी कार्यालय तथा सम्बन्धित थानें में शिकायत करें, शिकायत पर त्वरित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके लिए उन्होनें सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन जयभारत सिंह, नगर मजिस्टेªट प्रत्युष सिंह, मुख्य अग्निशन अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी के.के अग्रवाल सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे तथा अन्य अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे।