शिकायत के आधार पर कोतवाली कोटद्वार में मु0अ0सं0 240/2026 के अंतर्गत धारा 351(2), 352 BNS तथा 196 एवं 115 BNS में मौहम्मद दीपक गिरफ्तार

कानून-व्यवस्था प्रभावित करने की आशंका पर कोटद्वार पुलिस की सख्त कार्रवाई

अभद्रता एवं धमकी के प्रकरण में CCTV फुटेज से सामने आए महत्वपूर्ण तथ्य, शांति व्यवस्था के दृष्टिगत अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 01.10.2026 को वादी संजीव टोंक द्वारा कोतवाली कोटद्वार में एक प्रार्थना-पत्र दिया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि दीपक उर्फ अक्की उर्फ मोहम्मद दीपक द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार, गाली-गलौज तथा जान से मारने की धमकी दी गई।

प्राप्त शिकायत के आधार पर कोतवाली कोटद्वार में मु0अ0सं0 240/2026 के अंतर्गत धारा 351(2), 352 BNS में अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान प्राप्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण में धारा 196 एवं 115 BNS की भी बढ़ोतरी की गई।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा तत्काल जांच प्रारम्भ की गई। जांच के दौरान घटनास्थल के CCTV फुटेज एवं उपलब्ध फोटो/वीडियो साक्ष्यों का परीक्षण किया गया। साक्ष्यों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह तथ्य प्रकाश में आया कि आरोपी द्वारा वादी के साथ गाली-गलौज करने के साथ-साथ धमकी भी दी गई।जांच में यह भी सामने आया कि दीपक उर्फ अक्की उर्फ मोहम्मद दीपक का पूर्व में भी विभिन्न सामाजिक विवादों से जुड़े मामलों में नाम सामने आता रहा है, जिनके कारण क्षेत्र की शांति एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित हुई थी। साथ ही उसके द्वारा लोगों को एकत्रित करने एवं तनावपूर्ण वातावरण उत्पन्न करने संबंधी गतिविधियों की सूचनाएं भी पुलिस के संज्ञान में आई हैं। उपलब्ध साक्ष्यों, आरोपी की गतिविधियों तथा क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की संभावनाओं के दृष्टिगत कोटद्वार पुलिस द्वारा त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करते हुए आरोपी दीपक उर्फ अक्की उर्फ मोहम्मद दीपक को धारा 170 BNSS के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया।

पौड़ी पुलिस स्पष्ट करती है कि कानून अपने हाथ में लेने, समाज में वैमनस्य फैलाने, धमकी देने अथवा शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास करने वालों के विरुद्ध विधिसम्मत एवं कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। जनपद में शांति, सुरक्षा एवं सौहार्द बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।