डॉ सोहन माजिला
जब से ट्रांसफर की अनिवार्य की पात्रता सूची नेट पर पड़ी है तब से लगातार साथियो की दूरभाष पर पृच्छा आ रही है बहुत से साथियो के फोन रिसीव नही हो पाए प्लीज व अन्यथा न ले, जो कुछ जानकारी मुझे है उसे आप तक साझा कर रहा हूं।
1-lt की रिक्तियां दोनों मंडलों की school education. uk. gov. in में है देख सकते है रिक्तियां उपश्रेणी के आधार पर डाली गई है इस संबंध में निदेशक महोदय को अवगत कराया है उनके द्वारा अपडेटेट रिक्त डालने हेतु दूरभाष पर मंडल को निर्देशित कर दिया है,प्रवक्ता की रिक्तियां अपडेट हो रही है शाम तक व भी नेट पर आ जायेगी। कुमायूं मंडल के कतिपय शिक्षकों के नाम पात्रता सूची में छूट गए है उनको ठीक करने का अनुरोध दूरभाष पर A D से किया है,व ठीक हो जाएगा।
2– ट्रांसफर पूर्व के सुगम दुर्गम की सेवा के आधार पर होंगे, एक्ट के अनुसार सुगम दुर्गम की सेवा 2018 के बाद अंकित होंगी।
2008 के कोटिकरण विसंगति ठीक करने के लिये पुनः एक पत्र निदेशक महोदम को आज दिया है
3- एक्ट के अनुसार ट्रांसफर रिक्क्त की सीमा तक होंगे,किन्तु सुगम व दुर्गम में अनिवार्य ट्रांसफर से संभावित रिक्क्त को विकल्प भी भरा जा सकता है
4-एक्ट के अनुसार पात्रता का अर्थ है 1 विद्यालय में 4 वर्ष या उससे अधिक ठहराव
अथवा 10 वर्ष या उससे अधिक की कुल सेवा, और जो अनिवार्य ट्रांसफर में छूट के पात्र उनके पास आवश्यक पत्रजात हो उसका प्रत्यावेदन देना चाहिए। सुगम से दुर्गम हेतु कोई भीअनुरोध कर सकते है।
5-ऐसे हीएक्ट के अनुसार दुर्गम में 1 विद्यालय में 3 वर्ष या उससे अधिक सेवा या कुल 10 वर्ष की सेवा वाले ट्रांसफर हेतु अर्ह होंगे उक्तानुसार ही कार्यवाही होनी हैलेकिनदुर्गम सेअनिवार्य ट्रांसफर की अहर्ता रखने वाले साथी दुर्गम से दुर्गम अनुरोध कर सकगे परन्तु दुर्गम में रहने हेतु किसी भी प्रकार की छूट का प्राविधान नही है।
6- पारस्परिक ट्रांसफर के लिए आवेदन पत्र डालने हेतु निदेशक महोदय से अनुरोध किया है संभवत आज आवेदन पत्र डाल दिये जायेंगे, अन्तरमण्डली ट्रांसफर को एक्ट में प्रावधान करने हेतु शाशन को प्रस्ताव गया है, निर्णय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति एक्ट कीधारा 27 के तहत होगा।
7-ट्रांसफर हेतु सेवा की गड़ना 31 मई 2018 के अनुसार होगी। साथ ही समय समय पर विभाग व शाशन से जारी निर्देशो का भी सज्ञान लेते रहे।
धन्यबाद